सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग यानी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वालों के लिए सरकार ने कई सारी सहायता प्रदान करने वाली योजना चलाई जाती हैं। सभी योजनाएं उन सभी गरीब परिवारों को बुनियादी तौर पर मदद करती हैं और उनके जीवन की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद प्रदान करती है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी ही एक योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है इस योजना के जरिए राज्य के अंदर अगर किसी घर में कोई एक व्यक्ति मुख्य तौर पर कमाने वाला है तो अगर उसकी किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार उस परिवार को ₹30000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा rastriya parivarik labh yojana का संचालन किया जाता है इस आर्टिकल के माध्यम से आप योजना के बारे में पूरी जानकारी पता कर पाएंगे। जैसे कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसकी पात्रता क्या होगी एवं इसमें क्या क्या लाभ मिलेंगे आप इस लेख में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
rastriya parivarik labh yojana से राज्य के गांव एवं शहरी क्षेत्र के सभी गरीब परिवार इस योजना से लाभ उठा सकते हैं इस योजना के लाभ उठाने वालों को पहले सरकार ₹20000 धनराशि प्रदान करती थी लेकिन अब साल 2013 में बढ़ाकर ₹30000 कर दी गई है जो अब लोगों को प्रदान की जाती है। राज्य के जो भी गरीब परिवार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि यूपी सरकार इस योजना की राशि उसके बैंक अकाउंट में ही भेजती है अगर आपका बैंक अकाउंट ना हो तो आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उद्देश्य लिस्ट
जैसा कि आप सब जानते हैं गरीब परिवारों में कमाने वाला व्यक्ति एकमात्र होता है वही घर का मुखिया माना जाता है अगर वही एकमात्र व्यक्ति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं आर्थिक संकट भी सहना पड़ता है,राज्य सरकार ने इन सभी परेशानियों को देखते हुए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की है योजना का इस योजना का मुख्य उद्देश यही है कि जो भी गरीब परिवार अपने एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो राज्य सरकार उस परिवार को ₹30000 धनराशि आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जिससे वह अपने जीवन की स्थिति को बेहतर बना सकें और आर्थिक तौर पर अपनी जरूरतें पूरी कर सके।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
rastriya parivarik labh yojana का लाभ वो उठा सकते हैं जिनके घर में से कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उनके कमाने वाला कोई नहीं है।
इस योजना के जरिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को सरकार द्वारा ₹30000 की धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाती है।
पारिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन करता को यह धनराशि यानी 30000 रुपए 45 दिन के अंदर ही प्रदान कर दी जाएगी।
इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के गांव एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों को दिया जाएगा।
लाभार्थी को परिवारिक लाभ योजना के ज़रिए कुछ राशि उसके बैंक खाते में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमा की जाएगी।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
- योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का रहने वाला व्यक्ति जरूर होना चाहिए नही तो आप इस योजना का लाभ नहीं पा सकते।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹56000 शहरी क्षेत्र के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 40,000 से अधिक आय नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ उन्हीं गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो चुकी है और उस मुखिया की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे अर्थात BPL बीपीएल श्रेणी के चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना दस्तावेज
परिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदक परिवार के पास दिए गए दस्तावेज जरूर होने चाहिए।
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक का आधार कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र जिसकी मृत्यु हो चुकी है
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट/ खाते की जानकारी
- मृत व्यक्ति का आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना दिशानिर्देश
- आवेदक का आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि यह सभी डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में 20 kb के अंदर होने चाहिए उससे अधिक नहीं होने चाहिए।
- आवेदक का फोटो और हस्ताक्षर 20 केबी से अधिक ना हो और यह जेपीईजी फॉरमैट में अपलोड होंगे।
- मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, मान्यता प्राप्त अस्पताल एवं तहसील से जारी किया हुआ ही वैध माना जाएगा।
- आवेदनकर्ता द्वारा सभी जरूरी दस्तावेजो की फोटो कॉपी इस योजना के तहत ऑनलाइन जमा की जाएंगी।
- आवेदनकर्ता द्वारा दी गई सभी जानकारी को सही माना जाएगा। अगर उसमें कोई भी गलती पाई जाती है तो उसके लिए आवेदक ही जिम्मेदार होगा।
- पारिवारिक लाभ योजना के फॉर्म के सभी भाग/कॉलम अंग्रेजी भाषा में ही भरना अनिवार्य है।
- सहकारी बैंक का खाता इस योजना के आवेदन के लिए मान्य नहीं होगा।
- राष्ट्रीय स्तर पर आवेदक को अपने खाते की बेसिक जानकारी देनी होगी जो खाते में पैसे लेनदेन के लिए जरूरी होती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन करने का प्रोसेस
जो भी आवेदन करने वाले परिवार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह हमारे बताए गए तरीके को फॉलो करें।
सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा साइट पर पहुंच कर आपको होम पेज दिखेगा कुछ इस तरह होगा।
होम पेज पर आपको नया पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा फिर आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे जो कुछ इस तरह आपकी स्क्रीन पर दिखेगा।
इस साइट पर अब आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा। आपको इस फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को आना होगा ध्यान से भरना होगा। जैसे कि जनपद, निवास स्थान, आवेदक जानकारी, बैंक खाते की जानकारी, आदि भरना होगी।
सभी जानकारी को भर देने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह आप बहुत ही आसानी से इस योजना का पंजीकरण कर लेंगे।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना District welfare officer/SDM लॉग इन करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको यहां दी गई लिंक पर क्लिक करके साइट पर जाना होगा।
इसके बाद में आपको District welfare officer लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
जब आप लॉग इन कर लेंगे तब आपके सामने अधिकारी और अपना जिला सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा आप उसे भरें।
अब आपको अपना पासवर्ड और दिया गया कैप्चा कोड भरना होगा।
इसके बाद आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करके आसानी से लॉगिन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति
जो आवेदक परिवार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन की स्थिति के बारे में पता करना चाहते हैं तो वह हमारे बताए गए तरीके को step by step अपनाएं।
सबसे पहले आप सबसे पहले आप समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं जिसकी लिंक यहां दी गई है। आप लिंक पर क्लिक करके साइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे।
अब आपके सामने आवेदन पत्र की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा आप उस पर क्लिक करें आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे।
इस पेज में आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी जैसे कि आपका अकाउंट नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आदि जानकारी भरकर सर्च के बटन पर क्लिक करें आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति दिखाई देने लगेगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिलेवार लिस्ट
- सबसे पहले आप समाज कल्याण विभाग के अधिकारी साइट पर जाएं।
- साइट पर पहुंचने के बाद आपके सामने होम पेज दिखाई देगा।
- आप इस पेज पर जनपद वार विवरण के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने जिलों की सूची आएगी आपको सूची में से अपना जिला सिलेक्ट कर उस पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने तहसील की लिस्ट आएगी आपको अपने तहसील पर क्लिक करना होगा।
- तहसील पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ब्लॉक की लिस्ट आएगी उसमें से आप अपना ब्लॉक सिलेक्ट करें।
- ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने पंचायत की लिस्ट आएगी अब आपको अपनी पंचायत को सेलेक्ट करना होगा।
- जैसे ही आप अपनी पंचायत सलेक्ट करेंगे आपके सामने जनपद वार का विवरण दिखाई देने लगेगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शासनादेश डाउनलोड
- समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको हम पर भी दिखाई देगा।
- अब आपके सामने होम पेज पर शासनादेश का ऑप्शन दिखाई देता होगा आप उस पर क्लिक करें।
- जैसे ही आप शासनादेश के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने 1.pdf खुलकर आ जाएगी।
- उस पीडीएफ फाइल में आपको शासनादेश दिखाई देगा।
- इसके बाद आप शासनादेश पीडीएफ को एक ही क्लिक में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना संपर्क पोर्टल
संपर्क जानकारी के लिए आप समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होमपेज दिखाई देगा।
अब आपके सामने संपर्क सूत्र का ऑप्शन दिखाई देगा जैसा कि नीचे तस्वीर में दर्शाया गया है।
आप संपर्क सूत्र के विकल्प पर क्लिक करें।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Helpline number
हमने इस पोस्ट के माध्यम से आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के सभी जानकारी दी है अगर अगर आपको अभी भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो हमने आपको समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर 18004190001 दिया है आप इस पर संपर्क कर सकते हैं।